Home » दिल्ली के मुख्यमंत्रीअरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से पहले झटका SC से नहीं मिली यह राहत, ED को नोटिस जारी।

दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 24 अप्रैल से पहले जवाब देने को कहा है. दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनाव प्रचार करने के लिए रिहाई की मांग की थी. मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 29 अप्रैल तक टाल दी और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है.सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब अरविंद केजरीवाल को जेल ही में रहना होगा. मामले की सुनवाई के दौरान जब अरविंद केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दे रहे थे, तभी अदालत ने कहा कि अपनी दलीलें सुनवाई के दौरान बहस के लिए बचा कर रखें. बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी और निचली अदालत द्वारा दी गई कस्टडी को चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की।

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