Home » बिहार में चुनाव आयोग के अनुसार नवगठित नगर निकायों (नगर पंचायत/ नगर परिषद/ नगर निगम) के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) का गठन किया जाना है। चुनाव की तैयारी : कल से प्रदेश के 79 नगर निकायों में शुरू होगा वार्डों के गठन का काम, डेढ़ माह में बदल जाएगा वार्डों का पूरा नक्शा

बिहार में होनेवाले निकाय चुनाव को लेक राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार के सभी नगर वार्डों के गठन की प्रक्रिया को पूरा किए जाने का निर्देश दिया है। जिसके बाद कल से प्रदेश के 79 नगर निकायों के वार्डों के गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आयोग के अनुसार नवगठित नगर निकायों (नगर पंचायत/ नगर परिषद/ नगर निगम) के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) का गठन किया जाना है। इनमें नवगठित, उत्क्रमित एवं सीमा विस्तारित नगर निकाय शामिल हैं। इन सारी प्रक्रियाओं को आगामी 2 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। जिसके बाद  सभी निकायों में नया नक्शा लोगों के सामने होगा06 नगर निगम, 34 नगर परिषद और 39 नगर पंचायत शामिल
आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने सोमवार को 79 नगर निकायों में वार्डों के गठन को लेकर सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) निर्देश दिया। इनमें 06 नगर निगम, 34 नगर परिषद और 39 नगर पंचायत शामिल हैं। इस निर्देश के तहत शिवहर, जहानाबाद, अरवल, सुपौल, लखीसराय, मुंगेर एवं जमुई को छोड़कर शेष जिलों में कार्रवाई की जाएगी। 30 मई तक हो जाएगा नए वार्डों का गठन
जारी आदेश के अनुसार राज्य के 79 नगर निकायों के वार्डों के गठन की प्रक्रिया 13 अप्रैल से शुरू होगी। जो 27 अप्रैल तक चलेगी। 28 अप्रैल को गठित वार्डो का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। 28 अप्रैल से 11 मई तक आमलोगों से आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। इस दौरान प्रारूप प्रकाशन के दौरान प्राप्त आपत्तियों का निबटारा 30 अप्रैल से 20 मई के बीच किया जाएगा। आयोग के अनुसार वार्डों की सूची तैयार कर उसपर प्रमंडलीय आयुक्त का अनुमोदन 21 से 27 मई के बीच प्राप्त किया जाएगा। अंतिम रूप से गठित वार्डों का जिला गजट में प्रकाशन 30 मई, 2022 को किया जाएगा। नहीं होगा किसी प्रकार का संशोधनआयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आपत्तियों के निबटारे के बाद यदि प्रारूप प्रकाशित वार्डों में किसी प्रकार का संशोधन आवश्यक हो तो उसे सम्मिलित करते हुए संबंधित नगर निकाय के वार्डों की अंतिम सूची तैयार की जाएगी। उसपर संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त कर निर्धारित समय में उसे संबंधित जिला गजट में नगर निकाय के मानचित्र सहित प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद उसकी प्रति मानचित्र सहित संबंधित नगर निकाय, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार एवं जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजी जाएगी। इस प्रकार, अंतिम रूप से तैयार की गई वार्डों की सूची में बिना राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश से किसी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकेगा 2 जून को जारी होगा नए वार्डों का मानचित्र
राज्य सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) एवं राज्य निर्वाचन आयोग को जिला गजट में प्रकाशित वार्डों की सूची एवं मानत्रित प्राप्त करने की अंतिम तिथि 02 जून तक निर्धारित की गयी है। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (निर्वाचन) सह जिलाधिकारी को संबंधित अधिकारियों की बैठक जिला स्तर पर शीघ्र बुलाकर वार्डों के गठन एवं परिसीमन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। ताकि निर्धारित समय-सीमा में सभी कार्रवाई पूरी करनी है

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