Home » बिहार में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक नहीं चलेंगे कोचिग संस्थान, मामले में शिक्षा विभाग के आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
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 पटना हाईकोर्ट ने आज राज्य में कोचिंग संस्थान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित नहीं करने को लेकर बिहार राज्य शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी द्वारा जारी आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है. जस्टिस मोहित कुमार शाह की एकल पीठ द्वारा ये आदेश सभी पक्षों को सुनने के बाद पारित किया गया है.दरअसल अदालत में एक याचिका दायर कर इस आदेश को रद्द करने के लिए पटना हाई कोर्ट से अनुरोध किया गया था. बिहार राज्य के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक द्वारा 31 जुलाई, 2023 को ये आदेश जारी किया गया था. याचिका के जरिये केवल आदेश के संबंधित भाग को रद्द करने के लिए आदेश देने का आग्रह किया गया है.याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलील थी कि कोचिंग रेगुलेशन एक्ट, 2010 के प्रावधान के अनुसार समय रेगुलेट करने का पावर सरकार को नहीं है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव के जरिये कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत और अन्य द्वारा ये याचिका दायर की गई थी. जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार के इस आदेश की वजह से न सिर्फ कोचिंग में पढ़ाने वाले लोगों के व्यवसाय में घाटा लगा है, बल्कि छात्रों को भी नुकसान हुआ है. इस मामले में आगली सुनवाई अब छह सप्ताह बाद की जाएगी।.

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