Home » बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले दो चरण के चुनाव को स्थगित कर दिया है. 10 और 20 अक्टूबर को होने वाला नगर निकाय चुनाव तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है. इसके लिए दूसरी तारीख बाद में जारी की जाएगी लेकिन इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है. बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट के फैसले सी डब्ल्यू जे सी संख्या 12514/ 2022 के पारित आदेश के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करेगी. बिहार सरकार के अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट द्वारा इस बात की जानकारी ट्वीट कर दी गई है . दरअसल पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के अफसरों ने 8 घंटे तक बैठक की और इसके बाद पहले दो चरण के चुनाव को स्थगित करने का फैसला लिया था. मंगलवार को पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए 20% आरक्षित सीटों को जनरल कर फिर से नोटिफिकेशन जारी किया जाये. इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग से हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर वह मतदान की तारीख को आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकता है‌।

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